बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? खरीदारी से पहले यह जानना बेहद ज़रूरी

अगर आप आज के बाद बाजार से कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं, तो यह जानकारी आपके बहुत काम की है। हाल ही में देश का नया बजट पेश किया गया है और इसके साथ ही कई ऐसी घोषणाएं हुई हैं जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। कुछ चीजें सस्ती हो गई हैं तो कुछ पर खर्च बढ़ने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से जान लें कि किन चीजों के दाम घटे हैं और किनके बढ़े हैं, ताकि कोई दुकानदार आपसे ज़्यादा पैसे न वसूल सके।

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आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बजट के बाद किन वस्तुओं पर राहत मिली है और किन पर बोझ बढ़ा है।


बजट के बाद कौन-कौन सी चीजें सस्ती हुईं?

1. कैंसर और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ

सरकार ने 17 तरह की जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पूरी तरह खत्म कर दी है। इसका सीधा फायदा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीजों को मिलेगा। इसके अलावा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली विदेश से मंगाई जाने वाली दवाओं और विशेष पोषण आहार पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा। इससे इलाज का खर्च काफी हद तक कम होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक सामान – माइक्रोवेव और ओवन

माइक्रोवेव ओवन और इससे जुड़े पुर्जों पर टैक्स घटाया गया है। सरकार घरेलू स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देना चाहती है, इसी वजह से इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होगी और आने वाले समय में इनके दाम घटने की संभावना है।

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3. इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल

इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन बैटरियों और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े उपकरणों पर टैक्स में बड़ी राहत दी गई है। वहीं सोलर पैनल निर्माण में लगने वाले कच्चे माल पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। इससे ईवी गाड़ियां और सोलर से जुड़े उत्पाद सस्ते हो सकते हैं और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।

4. कपड़े, जूते और लेदर प्रोडक्ट

लेदर, टेक्सटाइल और फुटवियर सेक्टर के लिए कच्चे माल पर टैक्स में छूट दी गई है। इससे जूते, बैग, कपड़े और स्पोर्ट्स शूज़ जैसे प्रोडक्ट्स की लागत कम होगी। अगर कंपनियां इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाती हैं, तो इन चीजों के दाम घट सकते हैं या कम से कम बढ़ेंगे नहीं।

5. विदेश यात्रा

अब विदेश यात्रा करना पहले के मुकाबले सस्ता होगा। सरकार ने विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस को घटाकर 2% कर दिया है। पहले यह दर ज्यादा थी और खर्च की एक सीमा भी तय थी, लेकिन अब बिना किसी लिमिट के सिर्फ 2% टीसीएस देना होगा।

6. हवाई यात्रा

एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे एयरलाइंस की लागत घटेगी और आगे चलकर हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं।

7. निजी इस्तेमाल के लिए विदेशी सामान

अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए विदेश से कोई सामान मंगाते हैं, तो अब उस पर टैक्स पहले से कम लगेगा। सरकार ने इस पर लगने वाली ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% कर दिया है।


बजट के बाद कौन-सी चीजें महंगी हुईं?

1. शराब और तंबाकू उत्पाद

शराब पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। वहीं सिगरेट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर पहले ही अतिरिक्त टैक्स बढ़ाया जा चुका है, जिससे इनके दाम काफी बढ़ गए हैं।

2. स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग

फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब हर सौदे पर पहले से ज्यादा टैक्स देना होगा, जिससे सक्रिय ट्रेडर्स का खर्च बढ़ेगा।

3. स्क्रैप और खनिज

कबाड़, कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों पर टीसीएस को 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया गया है। इससे इनसे जुड़े उत्पाद महंगे हो सकते हैं।

4. आयकर में गलती पर भारी जुर्माना

अगर इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी दी जाती है या संपत्ति छिपाई जाती है, तो अब टैक्स राशि के बराबर जुर्माना भी लग सकता है। यानी गलती करना अब पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा।


1 फरवरी से लागू हुए अन्य बदलाव

  • सिगरेट की लंबाई के हिसाब से कीमतों में ₹3 से ₹8.5 तक की बढ़ोतरी
  • पान मसाला, गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर बढ़ा हुआ जीएसटी
  • 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम ₹50 बढ़े
  • घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं
  • एविएशन फ्यूल की कीमतों में कटौती से हवाई टिकट सस्ते होने की उम्मीद
  • संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
  • जमीन-मकान खरीद-फरोख्त में गवाहों का भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी

निष्कर्ष

इस बजट में सरकार ने एक तरफ स्वास्थ्य, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और यात्रा जैसे सेक्टर्स को राहत दी है, वहीं शराब, तंबाकू और सट्टा ट्रेडिंग जैसी चीजों को महंगा किया है। इसलिए बाजार जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी जरूरत की चीज सस्ती हुई है या महंगी, ताकि आप समझदारी से खर्च कर सकें।

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