उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। पहले उन लोगों को बिजली कनेक्शन लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिनका घर मुख्य लाइन से 40 मीटर से अधिक दूरी पर होता था। अब सरकार ने इस दूरी की सीमा को बढ़ाकर प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है।
पुरानी व्यवस्था और समस्याएं
अब तक के नियमों के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता का घर बिजली के खंभे से 40 मीटर से ज्यादा दूर होता था, तो उन्हें अलग से ‘एस्टीमेट’ बनवाना पड़ता था। इस प्रक्रिया में न केवल अधिक पैसा खर्च होता था, बल्कि यह काफी जटिल और समय लेने वाली भी थी। अक्सर उपभोक्ताओं को बांस-बल्लियों के सहारे केबल खींचनी पड़ती थी, जो असुरक्षित था और जांच के दौरान कर्मचारियों के लिए भी परेशानी का सबब बनता था।
नया नियम: 300 मीटर तक की राहत
राज्य सरकार के नए फैसले के अनुसार, अब 300 मीटर तक की दूरी के लिए किसी भी एस्टीमेट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अब बिना किसी अतिरिक्त भाग-दौड़ के तय शुल्क जमा करके कनेक्शन लिया जा सकेगा।
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नए कनेक्शन के लिए शुल्क विवरण
सरकार ने शुल्कों को पारदर्शी बनाने के लिए फिक्स चार्ज निर्धारित किए हैं:
- प्रोसेसिंग फीस: ₹200
- सिक्योरिटी: ₹200
- मीटर चार्ज: ₹1855
सर्विस एप्लीकेशन चार्ज (SAC):
- 100 मीटर से कम दूरी: ₹1500
- 100 से 300 मीटर की दूरी: ₹3500
थ्री-फेस (3 Phase) कनेक्शन के लिए संशोधित दरें
अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं के लिए खर्च की सूची इस प्रकार है:
| लोड (किलोवाट) | 100 मीटर तक खर्च | 100 से 300 मीटर तक खर्च |
| 3 से 4 किलोवाट | ₹6,500 | ₹13,000 |
| 5 से 10 किलोवाट | ₹10,000 | ₹20,000 |
| 11 से 15 किलोवाट | ₹15,000 | ₹30,400 |
| 16 से 20 किलोवाट | ₹25,000 | ₹50,000 |
| 21 से 24 किलोवाट | ₹35,000 | ₹70,000 |
किसे मिलेगा इसका लाभ?
इस नए नियम से विशेष रूप से ग्रामीण उपभोक्ता, किसान, बस्तियों से दूर घर बनाकर रहने वाले लोग, छोटे दुकानदार और वर्कशॉप चलाने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब बिजली विभाग के चक्कर काटने और भारी-भरकम एस्टीमेट बनवाने की मजबूरी खत्म हो जाएगी।
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